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Uae : ये 11 कभी भी ऑनलाइन पोस्ट न करना

by Nandini S
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11 restricted things not to post online in uae

ये 11 चीज़ें याद रखें ! संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले…

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो खूब होता है, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पोस्ट करना सरकार के नियमों के खिलाफ माना जाता है. तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं ऐसी ही 11 चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको UAE में ऑनलाइन शेयर करने से बचना चाहिए!

1. बेइज्जती या अपमानजनक सामग्री :

किसी व्यक्ति, संस्था या धर्म के बारे में अपमानजनक या توہین آمیز (tohheen-aariz) टिप्पणी करना साइबर क्राइम कानून के आर्टिकल 20 के तहत दंडनीय है. जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन किसी के भी बारे में गाली-गलौच करने से बचें! ये सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि आपको कानूनी पचड़ों में भी डाल सकता है.

2. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी :

सरकारी गोपनीय सूचना या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाली पोस्ट साइबर क्राइम कानून के आर्टिकल 29 के तहत जुर्म है. ये बहुत गंभीर मामला है, जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है. यहां तक कि अगर आपको किसी जानकारी की सच्चाई पर शक है, तो भी उसे ऑनलाइन शेयर करने से बचें.

3. अफवाहें और भ्रामक खबरें :

ऐसी खबरें फैलाना जो सच न हों या लोगों को गुमराह करें, ये भी साइबर क्राइम कानून के तहत दंडनीय है. किसी भी जानकारी को पोस्ट करने से पहले उसकी सत्यता को जांचना बहुत ज़रूरी है. आज के दौर में सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलती हैं, इसलिए किसी भी खबर को फॉरवर्ड करने से पहले खुद थोड़ा रिसर्च करें.

4. राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाने वाली सामग्री :

ऐसे पोस्ट से बचें जो नफरत फैलाते हों या UAE की एकता को बिगाड़ने की कोशिश करते हों. ये साइबर क्राइम कानून के आर्टिकल 24 के तहत जुर्म है. UAE एक बहु-सांस्कृतिक देश है, जहाँ अलग-अलग धर्मों और विचारों के लोग रहते हैं. इसलिए किसी भी तरह की ऐसी पोस्ट से दूर रहें जो इस एकता को खतरा पहुँचाती हो.

5. धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री:

UAE में धर्म का बहुत सम्मान किया जाता है. इसलिए ऐसी कोई भी पोस्ट ना करें जो किसी धर्म की भावनाओं को आहत करे. ये साइबर क्राइम कानून के आर्टिकल 35 के तहत दंडनीय है.

6. शुशीलता भंग करने वाली सामग्री:

अश्लील या भद्दे (bhaddे) कंटेंट को पोस्ट करना या शेयर करना UAE में गैर-कानूनी है. ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन्स के तहत दंडनीय है.

7. जालसाजी और कॉपीराइट उल्लंघन:

नकली सामानों का प्रचार या कॉपीराइट का उल्लंघन करना कानूनन जुर्म है. ऐसा करने पर आपको जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं. कॉपीराइट उल्लंघन ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी दंडनीय है, इस बात का ध्यान रखें.

8. जादू-टोना या भविष्यवाणी से जुड़ी चीज़ें :

UAE में जादू-टोना या ज्योतिष से जुड़े विज्ञापन या प्रचार करना गैर-कानूनी है. ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन्स के तहत दंडनीय है.

9. बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री:

किसी भी ऐसे अपराध को बढ़ावा देने वाली कोई भी चीज़ पोस्ट करना या शेयर करना, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या फिर कोई टेक्स्ट हो, ये साइबर क्राइम कानून के आर्टिकल 60 के तहत जुर्म है. बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा UAE सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी तरह के अपमानजनक या हिंसक कंटेंट को ऑनलाइन शेयर करने से बचें.

10. दूसरों की निजता का उल्लंघन :

किसी व्यक्ति की निजी जानकारी या तस्वीरें उनकी इजाज़त के बिना ऑनलाइन शेयर करना गैर-कानूनी है. ये भी साइबर क्राइम कानून के तहत दंडनीय है.

11. चिकित्सा संबंधी गलत जानकारियां :

ऐसी कोई भी जानकारी पोस्ट करना जो चिकित्सा से जुड़ी हो और गलत या भ्रामक हो, ये गैर-कानूनी है. ऐसा करने से आप किसी की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी देने से पहले किसी लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर या चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें.

याद रखें :

ऑनलाइन दुनिया असल दुनिया से अलग नहीं है. यहां भी कुछ नियम और कायदे हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है. इसलिए किसी भी चीज़ को पोस्ट करने से पहले थोड़ा रुकें और सोचें कि कहीं आप अनजाने में कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे हैं. अगर आपको किसी जानकारी पर शक है, तो उसे ऑनलाइन शेयर करने से बचें.

अगर आप UAE में रहते हैं या फिर वहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन नियमों को ध्यान में रखें. इससे आप किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बच सकते हैं. खुश रहें, सुरक्षित रहें और सोशल मीडिया पर ज़िम्मेदारी से अपना योगदान दें!

जुर्माने की राशि | Fines in uae to post online restricted things

यह बताना तो मुश्किल है कि हर अपराध के लिए UAE में क्या सज़ा मिलेगी, क्योंकि कोर्ट हर मामले को अलग-अलग देखता है. लेकिन आम तौर पर इन अपराधों के लिए जुर्माना 50,000 दिरहम (AED) तक हो सकता है, साथ में जेल भी हो सकती है.

नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं :

अपमानजनक सामग्री (Art. 20) : AED 250,000 तक जुर्माना और/या जेल

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी (Art. 29) : जेल की सज़ा

अफवाहें और भ्रामक खबरें : AED 1,000,000 तक जुर्माना

अन्य गंभीर अपराध (जैसे धार्मिक भावनाओं को आहत करना) : AED 1,000,000 तक जुर्माना और/या जेल

ध्यान दें : ये राशियाँ सिर्फ अनुमान हैं और वास्तविक जुर्माना इससे कम या ज़्यादा हो सकता है.

कानूनी सलाह (Legal advice)

अगर आपको लगता है कि आपने गलती से कुछ गलत पोस्ट कर दिया है, तो तुरंत उसे हटा दें और किसी वकील से सलाह लें. वे आपको UAE के साइबर क्राइम कानूनों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं और अगर आप किसी परेशानी में फंस गए हैं तो आपकी मदद कर सकते हैं.

ऑनलाइन सुरक्षित रहें !

UAE में सुरक्षित और खुश रहने के लिए ज़िम्मेदार नागरिक बनें. सोशल मीडिया का मज़ा लें, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह का कानून ना तोड़ें. अगर आप किसी चीज़ को लेकर असमंजस में हैं, तो उसे पोस्ट करने से बचें, बेहतर होगा कि आप किसी जानकार व्यक्ति से पूछ लें.

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